Breaking News

Good News for EPF/ESIC Members: कोरोना मृतकों के आश्रितों को मिलेगी मासिक पेंशन, सरकार ने की घोषणा, जानिए कितनी मिलेगी पेंशन कैसे करे आवेदन, सारि जानकारी

राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) ने कोविड-19 राहत योजना शुरू की है। इसमें कोरोना से जिन बीमाकृत व्यक्तियों की मौत हुई है, उनके आश्रितों को राहत दी जाएगी। उपनिदेशक पीबी गुरंग ने बताया कि यह योजना पिछले साल से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 की धारा (2) के तहत जो बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी थे और जिनकी कोविड-19 से मौत हुई, उनके आश्रित कुछ शर्तों के पूरा होने पर योजना में राहत के पात्र हैं।


मृतक बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर कोविड-19 के रोग के निदान के समय राज्य योग्य रोजगार में होना चाहिए और रोग के निदान के ठीक पहले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान उसका कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान देय होना चाहिए। मृतक बीमाकृत के पात्र आश्रितों को बीमाकृत के औसत वेतन की 90 प्रतिशत दर से प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान सीधा बैंक खाते में किया जाएगा।



योजना में न्यूनतम राहत राशि 1800 रुपये प्रति माह दी जाएगी। राहत के लिए दावा कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट और बीमाकृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र सहित किसी भी समीप के कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालय में किया जा सकता है। दावा पेश करने के 15 दिन के अंदर निपटान कर दिया जाएगा। कोविड-19 रोग से ग्रस्त बीमाकृत व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत औसत दैनिक वेतन के 70 प्रतिशत की दैनिक दर से प्रमाणित बीमारी के कारण कार्य से अनुपस्थिति की अवस्था में हित लाभ प्राप्त कर सकता है।


बीमारी हित लाभ एक वर्ष की अवधि में अधिकतम 91 दिन के लिए लिया जा सकता है। बीमारी हित लाभ पाने के लिए बीमाकृत व्यक्ति का संबधित अवधि में न्यूनतम 78 दिन का अंशदान भुगतान किया होना या देय होना चाहिए। बीमाकृत व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को या बीमाकृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15 हजार दिया जाएगा।





Post a Comment

0 Comments