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EPFO GOOD NEWS: UAN के साथ आधार लिंक करणे की समय सीमा को EPFO be बढाया, लाखो EPS/EPF सदस्यों को राहत, जल्दी कर ले UAN के साथ आधार लिंक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 1 जून 2021 को एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जिन खाताधारकों के खाते के साथ आधार नंबर लिंक नहीं है ऐसे सभी खाताधारकों के खाते का ECR जनरेट नहीं हो पाएगा। यानी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के खाते में पीएफ केअंशदान को जमा करने के लिए ECR जनरेट किया जाएगा तो वह जनरेट नहीं होगा। इसकी वजह से पीएफ खाताधारकों को काफी दिक्कत हो सकती थी।


कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए राजू बिस्ता राष्ट्रीय स्पोकपर्सन भारतीय जनता पार्टी साथ थी सांसद संसद क्षेत्र दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल द्वारा कर्मचारियों की समस्या को लेकर माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात की गई। जिसमें कर्मचारियों की जो आधार को लिंक करने की समस्या है तो वह माननीय श्रम मंत्री जी के सामने में रखी गई। र उन से विनती की गई कि आधार सीडिंग की जो समय सीमा है उसे बढ़ाया जाए। ताकि कर्मचारी समय के रहते हुए अपने UAN के साथ आधार को लिंक कर सके।


इसी को देखते हुए माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा आधार सीडिंग की समय सीमा है तो उसे 3 महीने तक के लिए बढ़ा दिया और इसके लिए ईपीएफओ द्वारा अधिकारिक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। 

इन सब की जानकारी माननीय सांसद राजू बिस्ता जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से सभी के लिए साझा की है। जिसे आप देख सकते हैं।


साथ ही ईपीएफओ द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है तो वह भी उनके द्वारा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा किया गया है। उसे भी आप देख सकते हैं।



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा देश के लगभग 6 करोड ईपीएफ सदस्यों को काफी राहत दी है। क्योंकि बहुत सारे खाताधारक ऐसे हैं, जिनके UAN के साथ अभी भी आधार नंबर लिंक नहीं है। उन सभी को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था इसीलिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने COVID-19 महामारी के बीच राहत प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) दाखिल करने के लिए UAN (सार्वभौमिक खाता संख्या) के साथ आधार संख्या को जोड़ने की अंतिम तिथि 1 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। ईपीएफओ द्वारा मंगलवार, 15 जून को जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, सभी ईपीएफओ लाभार्थियों और उन लोगों के लिए यूएएन के साथ आधार संख्या को जोड़ने की अंतिम तिथि 1 जून, 2021 से बढ़ाकर 1 सितंबर, 2021 कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न।


सेवानिवृत्ति निधि प्राधिकरण के अनुसार, ईसीआर दाखिल करते समय आधार संख्या को UAN के साथ जोड़ना अनिवार्य है। UAN मूल रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को आवंटित किया गया एक 12-अंकीय खाता संख्या है जहां EPF जमा किया जा रहा है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पीएफ खाता सेवाओं के संचालन की प्रक्रिया को बनाता है जैसे कि पीएफ ऋण प्राप्त करना, निकालना और ईपीएफ बैलेंस की जांच करना खाताधारकों के लिए आसान और सुविधाजनक है।


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