CHECK YOUR ELIGIBILITY FOR ADDITIONAL 50000 BENEFIT
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को PF खाते से जुड़े कुछ अहम नियमों की जानकारी नहीं होती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कुछ ग्राहक अपने खाते से जुड़े लाभों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में ऐसे सदस्यों को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और केंद्र सरकार से अपने खाते में अतिरिक्त 50,000 रुपये का लाभ कैसे प्राप्त करें।
EDLI योजना के तहत ग्राहकों को 7 लाख रुपये तक का बीमा, पेंशन, आयकर कटौती जैसे नियमों और लाभों से अवगत कराया जाता है। लेकिन इन नियमों के अलावा, लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनिफिट्स के संबंध में भी एक नियम है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय 50,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है।
वास्तव में, सभी पीएफ खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि नौकरी बदलने के बाद भी एक ही ईपीएफ खाता बनाए रखें। इससे वे लगातार 20 वर्षों तक उनके खाते में पैसा जमा कर लॉयल्टी-कम-लाइफ का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
ईपीएफओ विशेषज्ञो के मुताबिक, सीबीडीटी ने ईपीएफ खाताधारकों से लॉयल्टी-कम-लाइफ का लाभ उठाने का अनुरोध किया है, जिन्होंने 20 साल से एक ही खाते में अपना पीएफ अंशदान जमा किया है। इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अगर कोई पात्र है तो कर्मचारियों को 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
आइये विस्तार से जानते है कितना लाभ मिल सकता है?
लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनिफिट के तहत 5,000 रुपये तक के मूल वेतन वाले लोगों को 30,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 5,000 रुपये से 10,000 रुपये के मूल वेतन वाले लोगों को वफादारी-सह-जीवन के तहत 50,000 रुपये का लाभ मिलेगा, यदि मूल वेतन 10,000 रुपये से अधिक है।
लाभ प्राप्त करने के लिए EPFO के सदस्यों क्या करना होगा?
EPFO मेंबर्स के लिए इसका फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि नौकरी बदलने पर भी सिंगल EPF अकाउंट मेंटेन किया जाए। इसके लिए आपको अपने पुराने खाते की जानकारी अपनी नई कंपनी को देनी होगी। साथ ही पीएफ निकासी न करें। ऐसा करने से सदस्यों को इनकम टैक्स के साथ रिटायरमेंट फंड में होने वाला नुकसान भी उठाना पड़ता है। ऐसा करने से आप पेंशन लाभ और लॉयल्टी से भी वंचित हो जाएंगे।
1 Comments
Bas karo ab EPS 95 Pension dhar konko kitna chutiya banaoge ah chor long Pension badanewala nahi hai.
ReplyDelete