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Alert for EPS 95/EPF Members: इन बैंको में खाता है तो फंस सकता है PF/EPS का पैसा, जानिए कैसे करें समस्या का समाधान?

देश में भविष्य निधि प्रबंधन निकाय ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि "यह अधिसूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2021 से आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और कॉर्पोरेशन के IFSC के प्रभाव से। बैंक अमान्य हो गया है।"


सके अलावा इसमें कहा गया है कि "सदस्य को नियोक्ता के माध्यम से सही आईएफएससी जोड़ने की जरूरत है, तब तक कोई ऑनलाइन दावा दाखिल करने की सुविधा नहीं होगी। कृपया अपने बैंक से सही आईएफएससी प्राप्त करें और विवरण अपलोड और स्वीकृत प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्य की दावा राशि बैंकों द्वारा वापस नहीं किया जाता है।"

ईपीएफ खाते में बँक खाते और IFSC कोड को अपडेट करने के लिए, आपको नीचे दी गई निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करना होगा:

1. ईपीएफ के एकीकृत पोर्टल पर जाएं, यूएएन और पासवर्ड जैसे क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन करें।

2. अब आपको मैनेज टैब पर क्लिक करना होगा और ड्रॉप डाउन मेन्यू से केवाईसी विकल्प चुनना होगा

3. अब आपको संबंधित दस्तावेजों का चयन करने की जरूरत है, बैंक खाता संख्या और साथ ही IFSC दर्ज करें और सेव ऑप्शन पर क्लिक करें।

4. अब जैसे ही विवरण सफलतापूर्वक सहेजा जाएगा, यह केवाईसी में दिखाई देगा यानी अनुमोदन के लिए लंबित है।

5. आपको नियोक्ता के पास दस्तावेज भी जमा करने होंगे। अब जब और जब नियोक्ता उसी को मंजूरी देता है तो केवाईसी की स्थिति डिजिटल स्वीकृत केवाईसी में बदल जाएगी


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