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Good News For EPS 95 Pensioners: सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई से 2 जून तक अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश पीठों को अधिसूचित किया


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अवकाश पीठों को अधिसूचित किया की 26 मई से 2 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के सप्ताह के दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई अदालत  करेंगी।

न्यायालय वर्तमान में अपने ग्रीष्म अवकाश के दौरान मामलों की सुनवाई कर रहा है और 28 जून को फिर से खुलेगा।


सर्वोच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार, 26 मई से 2 जून तक की पीठ में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस शामिल होंगे।

पीठ ने कहा, 26 मई से 28 मई तक न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ होगी और 29 मई से दो जून तक न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी मामलों की सुनवाई करेंगे।



3 जून से 27 जून तक ग्रीष्म अवकाश की शेष अवधि के लिए अवकाश पीठों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

अवकाश के दौरान ग्रुप-सी (गैर-लिपिकीय) कर्मचारियों को छोड़कर, रजिस्ट्री के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोर्ट की रजिस्ट्री सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी।


 

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