Breaking News

PS 95 HIGHER PENSION NEWS: EPS 95 पेंशनधारकों के हायर पेंशन मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दी एक और नई तारीख, जानिए क्या है नई तारीख

EPS 95 HIGHER PENSION CALCULATION | HIGHER PENSION LIST SEARCH YOUR NAME


जैसा कि सभी EPS 95 पेंशनधारकों को अवगत है कि EPS 95 पेंशनधारकों से जुड़े हुए हायर पेंशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रेल 2021 को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोई भी फैसला इन याचिकाओं पर नहीं लिया गया और इन याचिकाओं के लिए अगली सुनवाई को 22 अप्रेल 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 22 अप्रेल 2021 तक का इंतजार करना पड़ सकता है क्यों की इन मामलों पर सुनवाई 22 अप्रेल 2021 को सुनवाई हो सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार, सभी मामलों को सुनने के बाद, सर्वोच्च न्यायलय ने नियमित मामलों में से 1 आइटम ले लिया जो नोइडा बनाम केंद्रिय कर्मचारि सहकारी जी. एन. एस. एम. आइटम 1 आंशिक रूप से सुनने के बाद, न्यायमूर्ति श्री ललित ने कहा, DAICHII मामले को गैर विविध दिन (यानी) के 4 दिन इस सप्ताह में 2 और जिनमे से एक 15 अप्रेल को हुई अगले सप्ताह में 2 दिन लगेंगे । और क्योंकि रोस्टर 26.4.21 से बदल जाएगा, वह 22.4.21 (गुरुवार) को फिर से सुनवाई के लिया जा सकता है।

 


इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को एक अन्य पीठ के समक्ष ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) पेंशन से संबंधित याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने पहले दलीलों पर विचार किया था। जैसा कि दोनों अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसलिए इन मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास पीठ के समक्ष ईन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए छोड़ दिया गया था, जिनमें या तो जस्टिस संजीव खन्ना या जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल हैं।


यह आदेश न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जारी किया। चीफ जस्टिस ए ए बोबडे सोमवार को फैसला करने वाले थे कि याचिकाओं को कौन्सी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

केरल उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर, 2018 को फैसला सुनाया था की EPS 95 पेंशनधारकों पूर्ण वेतन के अनुसार पेंशन दी जाये। ईपीएस 95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) में कर्मचारी की हिस्सेदारी की गणना के आधार पर वेतन की 15,000 रुपये की सीमा तय की गई थी जिसे इस फैसले ने निरस्त कर दिया था। इसके साथ, कर्मचारियों के वेतन के अनुसार पेंशन की अनुमति दी गई थी।


सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना से मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को भी बरकरार रखा। इसके बाद, EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने एक समीक्षा याचिका दायर की और श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की।

केंद्र द्वारा दायर नई अपील में, यह बताया गया है कि 15,000 रुपये की सीमा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित करने के लिए निर्धारित की गई थी। अगर सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया था, तो ईपीएस में 15,28,519.47 करोड़ रुपये की कमी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद EPFO को 839.76 करोड़ रुपये भी देने थे।

23 24, 25 मार्च की सुनवाई के लिए 59 याचिकाएं क्रमांक 15 न्यायालय संख्या 3 में सूचीबद्ध थी जो की  इन मामलों में से अब एक मामले की सुनवाई यानी SLP NO. 20,417/2017 जो की M/S Daiichi Sankyo Company Ltd बनाम OSKAR Investments Ltd इन मामलों पर सुनवाई होने के बाद सुनाई जो कल तक भी जारी रह सकती है। उसके बाद EPS 95 मामलों को लिया जाना था। पर EPS 95 पेंशनधारकों को एक बार फिर से 13 अप्रेल 2021 तक इंतजार कराया गया। अब इन मामलों पर 22 अप्रेल 2021 को सुनवाई हो सकती है। 

 


 

Post a Comment

0 Comments