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Pension Hike News: पेंशनधारकों को सौगात, सरकार ने पेंशन की लिमिट बढ़ाई, नए नियम से पेंशनधारकों को होगा बड़ा फायदा, जानिए कितनी पेंशन


केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारी की मौत के बाद दी जाने वाली परिवार पेंशन की सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि इस निर्णय से सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके परिवार के सदस्यों को जीवन-यापन में आसानी होगी। उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। बता दें वर्तमान नियमों में किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा या रिटायरमेंट के बाद मौत होने पर उसके जीवनसाथी को पेंशन मिलती है। जबकि दोनों के मरने पर बच्चे को दो परिवार पेंशन मिलती है।


केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि परिवार पेंशन राशि में दो श्रेणियां थी। एक में अधिकतम वेतन सीमा 50 फीसद और दूसरी 30 प्रतिशत वाली थी। छठे वेतन आयोग ने पहले 90 हजार रुपए अधिकतम वेतन सीमा मानी थी। उन्होंने आगे बताया कि इस हिसाब से 50 फीसद पेंशन वाली श्रेणी में 45 हजार और 30 वाली में 27 हजार रुपए प्रति माह मिलते थे। अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से अधिकतम सैलरी सीमा 2.5 लाख रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। ऐसे में सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1972 के रूल 54 में उपनियम 11 के तहत संशोधित किया गया है। अब 2.5 लाख रुपए का 50% यानी 1.25 लाख और 2.5 लाख का 30 फीसद यानी 75 हजार रुपए कर दी गई है।


हाल ही में पेंशनभागी कल्याण विभाग ने मृत सरकार सेवक, पेंशनभोगी के बच्चे, भाई-बहन के पेंशन को लेकर निर्देश जारी किए हैं, जो शारीरिक और मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है। अगर कुल इनकम फैमिली पेंशन मृतक कर्मचारी व पेंशनभोगी की ओर से लिए गए आखिरी सैलरी से 30% से कम है। ऐसे में उन्हें आजीवन फैमिली पेंशन मिलेगी और महंगाई राहत के पात्र भी होंगे।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पारिवारिक पेंशन के संबंध में दूरगामी सुधार में सीमा को 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।

 मंत्री ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक बच्चे के या उसके माता-पिता की मृत्यु के बाद दो पारिवारिक पेंशन खींचने के लिए पात्र होने पर स्वीकार्य राशि पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सिंह ने कहा कि दोनों पारिवारिक पेंशन की राशि अब 1,25,000 रुपये प्रति माह तक सीमित रहेगी, जो पहले की सीमा से ढाई गुना अधिक है। पहले निर्देश दिए गए थे कि ऐसे मामलों में दो परिवार पेंशन की कुल राशि, 45,000 रुपये प्रति माह और 27,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगी, जो कि उच्चतम वेतन को ध्यान में रखते हुए क्रमशः 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से निर्धारित की गई थी। चूंकि 7 वें सीपीसी सिफारिशों के लागू होने के बाद उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, इसलिए सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 54 (11) में निर्धारित राशि को भी संशोधित कर 1,25,000 रुपये प्रति माह किया गया है। 2,50,000 रुपये का 50 प्रतिशत और 75,000 रुपये प्रति माह, 2,50,000 रुपये का 30 प्रतिशत।


केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 54 के उप-नियम (11) के अनुसार, यदि पत्नी और पति दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी मृत्यु के समय, उस नियम के प्रावधानों से शासित होते हैं, तो जीवित बच्चा है। मृतक माता-पिता के संबंध में दो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं। वेतन संशोधन पर उपर्युक्त स्पष्टीकरण विभिन्न मंत्रालय विभाग से जारी किया गया है। मौजूदा नियम के अनुसार, यदि माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं और सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के बाद उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के संबंध में परिवार की पेंशन जीवित पति या पत्नी की मृत्यु की स्थिति में देय हो जाएगी। जीवित बच्चे को मृतक माता-पिता के संबंध में दो परिवार पेंशन दी जाएगी जो अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन है।



 

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