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Good News for Pensioners: पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर नहीं मिल रही पेंशन या फिर आ रही है कोई परेशानी तो यहां करें शिकायत


रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन पाने में कोई परेशानी आ रही है या फिर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी बैंक या सरकारी विभाग आपकी समस्या का समधान नहीं कर रहा है। तो इसकी शिकायत आप घर बैठे दर्ज करा सकते हो। इसके लिए सरकार ने  www.pensionersportal.gov.in पोर्टल बनाया है। आइए जानें कैसे और कौन इसके जरिए शिकायत दर्जा करा सकता है।

पेंशन पोर्टल पर शिकायत के लिए आपको कुछ डिटेल्स भी भरनी होती है जैसे नाम, कंपनी की जानकारी, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) इत्यादि। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सरकार से आपको अपनी शिकायत के संबंध में तुरंत उत्तर मिलेगा।


कितने दिन में होता है शिकायत का समाधान

पोर्टल में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि आपकी समस्या को कितने समय में हल कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर आपकी शिकायत पर 60 दिनों से ज्यादा समय तक कार्रवाई नहीं होती है तो आपके पास संबंधित विभाग के पास रिमाइंडर भेजने का विकल्प है।

पोर्टल पर और कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? शिकायत दर्ज करने के बाद आप पोर्टल पर इसका स्टेटस देख सकते हैं। इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी शिकायत को कौन सा विभाग देख रहा है। इसमें अधिकारी का नाम, उसका पद और उसके संपर्क का ब्योरा भी दिखाई देगा।

पेंशन की शिकायत दर्ज करने का पूरा प्रोसेस

स्टेप-1: सबसे पहले आपको www.pensionersportal.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको CPENGRAMS पर क्लिक करना होगा।

स्टेप-2:  इसके दूसरे स्टेप में ‘इंडिविजुअल पेंशनर्स’ के विकल्प को चुनें और शिकायत करने के लिए उस पर क्लिक करें।


स्टेप-3:  इसके बाद एक नया टैब खुलेगा। इस पर आप अपनी शिकायत रजिस्टडर्ड कर सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, ‘लॉज योर ग्रीवांस’ विकल्प पर क्लिक करें। आपको नई स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको ‘ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन फॉर्म’ दिखाई पड़ेगा।

स्टेप-4: इस फॉर्म में आपसे उस मंत्रालय या विभाग के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है जहां से आपकी पेंशन और शिकायत जुड़ी है। अगर आपके विभाग का नाम लिस्ट में नहीं है तो पार्टल में ‘नॉट नोन/नॉट लिस्टेड’ का विकल्प भी दिया गया है।


स्टेप-5: आपको बता दें इस फॉर्म में कुछ जगहों पर स्टार (*) और हैशटैग (#) दिखाई देंगे होंगे। इसका मतलब साफ है कि आप इन जगहों पर मांगी गई डिटेल्स जरूर भरनी है। हैशटैग में दी गई जगहो को भरना भी जरूरी है ताकि आपकी शिकायत जल्दी से हल हो सके।अगर आपकी शिकायत पर तय समय के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो रिमाइंडर भेजें। यहां अपनी कंप्लेंट की स्थिति भी चेक कर सकते हो।

स्टेप-6: आपको अगर संबंधित विभाग से कोई चिट्ठी-पत्री मिली है तो फॉर्म में इसे अपलोड करने का विकल्प भी है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड होगा। इसका साइज 1 एमबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।


स्टेप-7:  एक बार फॉर्म में सभी विवरण भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें। शिकायत के सफलतापूर्वक दर्ज हो जाने पर एक कंप्लेंट नंबर स्क्रीन पर  दिखाई देगा। भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सहेज कर रख लें।

स्टेप-8 अगर फॉर्म भरते हुए आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी है तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर SMS और E-Mail के जरिए भी भेजा जाएगा। अपने पते के साथ आप इन चीजों का ब्योरा भी Form में दें।



 

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