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Good News For EPS 95/EPF Members: 1 अप्रैल से आपका ईपीएफ बैलेंस 66 % से बढ़ जाएगा; ऐसे करे EPFO गणना की जाँच


नरेंद्र मोदी सरकार 1 अप्रैल 2021 से न्यू-वेज एक्ट 2021 को लागू करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही अपने केंद्रीय बजट 2021 में इस संबंध में एक घोषणा कर चुकी हैं। न्यू-वेज एक्ट 2021 के प्रावधानों के अनुसार मूल वेतन कर्मचारी के मासिक वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है। यदि इस अप्रैल तक नया वेतन कोड लागू हो जाता है, तो निजी क्षेत्र के कर्मचारी के कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते को संभालने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को साझा करने के लिए कुछ अच्छी खबर होगी। नए वेतन अधिनियम के लागू होने के बाद, सेवानिवृत्ति के समय एक ईपीएफ खाता धारक की ईपीएफ राशी बढ़ जाएगी।

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, पूरे पीएफ निकासी पर कर छूट मिलती है और इसलिए भारत में इस नए वेतन अधिनियम के कार्यान्वयन के कारण ईपीएफ राशी में यह बढ़ोतरी ईपीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देने वाली है। क्योंकि कर्मचारियोंका मासिक भविष्य निधि योगदान बढ़ जाएगा, जिससे सेवानिवृत्ति के समय ज्यादा PF निकासी हो सकती है।


न्यू-वेज एक्ट 2021 पर बात करते हुए विशेषोज्ञोंज ने कहा, "भारत में न्यू-वेज एक्ट 2021 लागू हो जाने के बाद, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही 45-50 प्रतिशत उनके पुरे मासिक सीटीसी कामूल वेतन है। लेकिन, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफ खाताधारक हैं, सेवानिवृत्ति के फंड संचय के मामले में यह एक बड़ी राहत होगी। "निजी क्षेत्र में, यह पाया गया है कि एक भर्तीकर्ता अपने मूल वेतन के रूप में अपने पुरे सीटीसी के 30 प्रतिशत से अधिक का भुगतान नहीं करता है। इसलिए, न्यू-वेज एक्ट 2021 के लागू होने के बाद, उनका ईपीएफ बैलेंस कई गुना बढ़ जाएगा।

न्यू-वेज एक्ट के मद्देनजर पीएफ की गणना

मान लें कि ईपीएफ खाता धारक की आयु 35 वर्ष है और मासिक वेतन 60,000 रुपये है। उस स्थिति में, यदि मासिक वेतन वृद्धि 10 प्रतिशत पर ली गई है, तो आने वाली अवधि के लिए मौजूदा 8.5 प्रतिशत पीएफ ब्याज दर को बनाए रखना होगा, तो नए वेतन कोड के कार्यान्वयन के कारण, सेवानिवृत्ति के समय किसी का शुद्ध पीएफ शेष रु. 1,16,23,849।



मौजूदा EPF योगदान के साथ इस PF बैलेंस की तुलना करें, जो कि EPF खाताधारकों के बहुमत में 30 प्रतिशत से अधिक नहीं है, मौजूदा परिस्थितियों में उसी कर्मचारी का PF बैलेंस पोस्ट-रिटायरमेंट 69,74,309 रुपये होगा।

यदि ईपीएफ खाता धारक का पीएफ बैलेंस 66.67 प्रतिशत बढ़ जाएगा तो न्यू-वेज कोड 2021 लागू हो जाएगा।



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