Breaking News

EPS 95/EPF MEMBERS LATEST NEWS: PF/EPS 95 खाताधारकों की बढ़ सकती है मुस्किले EPFO ने बदले नियम, जाने क्या होगा आप पर असर


EPFO ने PF खातों की सुरक्षा और सख्त कर दी है। EPFO को तमाम शिकायतें मिलने के बाद खातों में KYC यानी नो योर कस्टमर में परिवर्तन के नियम और कड़े किए हैं। अब बिना मूल दस्तावेज के KYC में PF अंशधारक का ब्योरा नहीं बदलेगा।


पहले EPFO मूल डॉक्यूमेंट के साथ उनका सत्यापन करेगा तभी उसमें बदलाव किया जाएगा। EPFO ने केवाईसी में बदलाव के साथ ही PF खाते से भुगतान पर रोक लगा दी है। नियोक्ता को भी PF अंशधारकों केवाईसी में मूल पत्रावली पर ही बदलाव की एडवाइजरी जारी की है। मुख्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त सलिल शंकर ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। उसी में उन्होंने सभी सूबे के आयुक्तों को एडवाइजरी दी है कि केवाईसी में बदलाव को गंभीरता से लें।


नाम, जन्मतिथि, आश्रित, पता, पिता या पति के नाम में बदलाव नियोक्ता भी सभी पत्रावलियां देखने के बाद ही करेंगे अन्यथा छोड़ देंगे। केवाईसी में ऑन और ऑफलाइन दोनों में ही बदलाव को तभी जायज माना जाएगा जब अंशधारक के दस्तावेज अपलोड होंगे। पहले नाम को फुल फार्म के तौर पर बदला जा सकता है, लेकिन नाम का शब्द बदलने की अनुमति नहीं होगी। यानी आर से कागजात देख कर राजेन्द्र हो सकता है, लेकिन श्याम नहीं हो सकता है।


EPFO को मिली थी गलत तरीके धननिकासी की शिकायतें

EPFO बोर्ड सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्र के मुताबिक केवाईसी की आड़ में कुछ खातों से धननिकासी गलत तरीके से किए जाने की शिकायतें मिलीं। इसलिए नियम सख्त किए गए। अब हर हिस्से पर दो से तीन बार चेकिंग होगी तभी केवाईसी में बदलाव को मंजूर किया जाएगा। संगठन ने यूपी के 20 लाख समेत देश के 4.5 करोड़ खातों को सुरक्षित रखने के लिए नए नियम बनाए हैं।


 

 

Post a Comment

0 Comments