EPS 95 PENSION HIKE 7500+DA LATEST NEWS | EPS 95 PENSION HIKE NEWS
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत सभी पेंशनर्स को महीने की पेंशन पाने के लिए हर साल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या किसी भी माध्यम से जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना होता है। EPFO के 135 क्षेत्रीय कार्यालय और 117 जिला कार्यालय के अलावा पेंशनभोगी नजदीकी डाकघर में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। देश भर में 3.65 लाख से अधिक साझा सेवा केंद्र (CSC) और उमंग एप्स भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जमा किया जा सकता है।
इसके अलावा बुजुर्गों का ध्यान में रखकर जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा घर तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। ₹70 शुल्क के साथ 48 घंटे में नजदीकी डाक ऑफिस से डाककर्मी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए डाक विभाग की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन किया जा सकता है।
श्रम मंत्रालय के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत सभी EPS 95 पेंशनधारकों को जीवित होने का प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है। वही कोरोना की गंभीर समस्या को देखते हुए कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।
कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन भी बंद हो सकती है दरसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अक्टूबर 2020 में गाइडलाइन जारी की थी जिसके मुताबिक कर्मचारियों को 28 फरवरी 2021 तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या फिर किसी भी माध्यम से जीवित होने का प्रमाण पत्र या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने हैं। 28 फरवरी तक अगर ऐसा नहीं किया गया तो पेंशनधारकों को मिलने वाली पेंशन बंद हो जाएगी। नियम के मुताबिक 1 मार्च 2021 के बाद जिन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है ऐसे पेंशनधारकों की पेंशन को उनके खाते से जमा नहीं की जाएगा।
बता दें कि कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए ईपीएफओ मुख्यालय द्वारा 1 नवंबर 2020 को जीवन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था। जिसके बाद से पिछले जीवन प्रमाण पत्र की जारी तारीख से लेकर साल भर तक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की मान्यता मानी जाएगी। साथ ही ईपीएफओ ने बैंक पोस्ट ऑफिस को डीजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे।
इसलिए अगर आपने भी अभी तक आपका जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आप 28 फरवरी 2021 के पहले अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र बताए गए माध्यमों में से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा दीजिए। ताकि आपकी पेंशन बंद ना हो जाए।
सभी को अवगत है कि 28 फरवरी 2021 जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अंतिम तारीख दी गई है। अगर किसी पेंशनधारक द्वारा इस तारीख तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे में ईपीएफओ द्वारा उसकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। और ईपीएफओ द्वारा एक बार पेंशन रोकी गई तो आपको जब तक आप आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे तब तक आपकी पेंशन को शुरू नहीं कि जाएगी।
इसलिए 28 फरवरी से पहले आप आपका जीवित होने का प्रमाण पत्र अपने नजदीक के ईपीएफओ कार्यालय या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर या फिर आपके बैंक में जाकर जहां पर आपकी पेंशन जमा होती है वहां पर आप जमा कर सकते हैं।
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