EPFO: विभिन्न वजहों से रिटायरमेंट से पहले भी पीएफ निकालने की सुविधा देता है। कोविड-19 की वजह से अगर आपकी नौकरी चली गई है या वेतन में कटौती हो गई है तो भी आप एक निश्चित सीमा तक पीएफ की राशि निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप घर खरीदने या बनाने के लिए, बच्चों की शादी या शिक्षा या अन्य किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आज के इस ऑनलाइन युग में आप कुछ मिनटों में बिना किसी झंझट के EPF के पोर्टल के जरिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि आप EPF Scheme से जुड़े नियमों का पालन करते हुए ही Online EPF Claim कर सकते हैं।
ऑनलाइन पीएफ क्लेम से पहले इन बातों का ध्यान रखना है जरूरीः
1. आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) निश्चित रूप से एक्टिवेट होना चाहिए।
2. Aadhaar Number आपको UAN से लिंक होना चाहिए और वेरिफाइड होना चाहिए।|
3. आपके UAN से बैंक अकाउंट नंबर और सही IFSC Code जुड़ा होना चाहिए।
4. आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए।
5. आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेटेड होने चाहिए।
2. Aadhaar Number आपको UAN से लिंक होना चाहिए और वेरिफाइड होना चाहिए।|
3. आपके UAN से बैंक अकाउंट नंबर और सही IFSC Code जुड़ा होना चाहिए।
4. आधार से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए।
5. आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेटेड होने चाहिए।
EPF Withdrawal का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस इस प्रकार हैः
1. EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉग-इन करिए।
2. लॉग-इन के बाद 'Online Services' टैब के अंतर्गत 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक कीजिए।
3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद 'Verify' पर क्लिक करना होगा।
4. बैंक खाते की जानकारी को पुष्ट करने के बाद आपको EPFO द्वारा बताए गए नियम और शर्तों को कंफर्म करना होगा।
5. अब 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करिए।
6. इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको पीएफ निकालने का कारण चुनना होगा। ऐसे समय में आपके सामने वही विकल्प आएंगे, आप जिसके पात्र हैं।
7. पीएफ खाताधारक को अब अपना पूरा पता भराना होगा। साथ ही चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी।
8. अब आपको नियमों एवं शर्तों को सेलेक्ट करते हुए 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करना होगा।
9. आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
10. निर्दिष्ट स्थान पर ओटीपी भरने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
2. लॉग-इन के बाद 'Online Services' टैब के अंतर्गत 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक कीजिए।
3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा। इसके बाद 'Verify' पर क्लिक करना होगा।
4. बैंक खाते की जानकारी को पुष्ट करने के बाद आपको EPFO द्वारा बताए गए नियम और शर्तों को कंफर्म करना होगा।
5. अब 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करिए।
6. इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको पीएफ निकालने का कारण चुनना होगा। ऐसे समय में आपके सामने वही विकल्प आएंगे, आप जिसके पात्र हैं।
7. पीएफ खाताधारक को अब अपना पूरा पता भराना होगा। साथ ही चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी।
8. अब आपको नियमों एवं शर्तों को सेलेक्ट करते हुए 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करना होगा।
9. आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।
10. निर्दिष्ट स्थान पर ओटीपी भरने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
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