EPS 95 HIGHER PENSION ORDER | CALCULATE EPS 95 HIGHER PENSION
केंद्र सरकार ने अन्य पक्षों को सुने बिना पूर्ण पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) के सदस्यों को उनके वेतन के अनुसार पूर्ण पेंशन प्रदान करने का निर्देश दिया था।
जब सर्वोच्च न्यायलय में 21 महीने के अंतराल के बाद सोमवार को मामले पर विचार करने वाली थी तब श्रम मंत्रालय ने एक ताजा याचिका 16 जनवरी को दायर की जिसमें कहा गया कि पूर्ण पेंशन प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने इस संबंध में और दस्तावेज जमा करने की अनुमति भी मांगी है।
केरल उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर 2018 को फैसला सुनाया था की पूर्ण वेतन के अनुसार पेंशन EPS 95 पेंशनधारकों को पेंशन मिलनी चाहिए। EPS 95 (कर्मचारी पेंशन योजना 1995) में कर्मचारी की हिस्सेदारी की गणना के आधार पर वेतन की 15,000 रुपये की सीमा तय की गई थी जिसे निरस्त कर दिया गया। इसके साथ, कर्मचारियों के वेतन के अनुसार पेंशन की अनुमति दी गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी पेंशन योजना से मासिक पेंशन पर केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद, ईपीएफओ ने एक समीक्षा याचिका दायर की और श्रम मंत्रालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की।
केंद्र द्वारा दायर नई अपील में, यह बताया गया है कि 15,000 रुपये की सीमा का निर्धारण आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को लक्षित किया गया था। अगर सीमा को रद्द करने के फैसले को लागू किया गया था, तो EPS में 15,28,519.47 करोड़ रुपये की कमी होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद EPFO को 839.76 करोड़ रुपये देने थे।
केंद्र ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायलय श्रम मंत्रालय की अपील को बरकरार रखती है, तो बढ़ी हुई पेंशन वापस नहीं ली जा सकती। फैसले के बाद पेंशन 50 गुना बढ़ जाएगी। यह भारी भरकम राशि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि के दौरान वसूल नहीं की जा सकती। इसलिए, फैसले को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए, श्रम मंत्रालय के अवर सचिव समीर कुमार दास ने अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ सोमवार को श्रम मंत्रालय द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जो उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखती है ईपीएफओ की समीक्षा याचिका पर विचार करेगी। ईपीएफ सदस्यों को वर्तमान पेंशन की पूर्ण विवेचना से इनकार किया जाता है कि अपील और समीक्षा याचिका न्यायालय के विचाराधीन है।
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