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EPS 95 HIGHER PENSION CASES IN SUPREME COURT | 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनधारक कर रहे है सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई का इंतजार

EPS 95 HIGHER PENSION CASE STATUS | EPS 95 PENSION HIKE 7500+DA NEWS


सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों को अवगत है की पिछले साल 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पुरे वेतन के अनुसार उच्चतर पेंशन देने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ EPFO द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में विचार करने में देरी ने मामलों को सीमित कर दिया है। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ श्रम मंत्रालय द्वारा दायर अपील भी उच्चतम न्यायालय में लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल 12 जुलाई को आदेश दिया था कि दोनों को खुली अदालत में एक साथ सुना जाए। लेकिन उसके बाद भी तक कुछ नहीं हुआ है।

उसके बाद इस साल 6 फरवरी को, केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं की सुनवाई का विरोध किया था। अदालत को बताया गया कि अदालत को याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि EPFO द्वारा दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका और श्रम मंत्रालय द्वारा दायर अपील लंबित हैं। केंद्र ने कहा है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को 15 लाख करोड़ रुपये का खर्च भी आएगा।

सर्वोच्च न्यायालय में UOI द्वारा दायर SLP और डायरी NO. 2019 का 11023 कंप्यूटर-जनरेटेड तारीख को 16 अक्टूबर 2020 के रूप में दर्शा रहा था और अन्य सभी EPS'95 मामले भी उसी के साथ टैग किए गए मामलों को दर्शा रहे थे, लेकिन यह मुख्य सुनवाई की सूची में नहीं पाया जा रहा था और साथ ही सुनवाई की सूची पहले से ही 16 अक्टूबर 2020 के लिए अपलोड किया गई थी उसमे भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों के मामले नहीं दर्शा रहे थे। और 16 अक्टूबर 2020 को ईपीएस 95 पेंशनधारकों से सम्बंधित मामलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई।


उसके बाद सुनवाई कि बात करे तो अगली कंप्यूटर जनरेटेड तारीख सभी EPS'95 मामलों के लिए 6 नवम्बर 2020 हो सकती दिखाई जा रही थी, साथ ही जिन्हें उपरोक्त WP (C) नंबर 352/2019 के साथ टैग किया गया था ओ मामले भी दर्शा रहे थे। (डायरी नंबर 9692 की 2019). अन्य सभी ईपीएस 1995 मामले जिसमें ईपीएफओ द्वारा दखिल पुर्विचार याचिका और UOI की SLP शामिल हैं को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार टैग किया गया था। पर इन मामलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशनधारक जो लम्बे समाय से इंतजार कर रहे है उनका इंतजार और बढ़ गया है।

अगली सुनवाई की तारीख के बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है इस वजह से ईपीएस 95 पेंशनधारकों से सम्बंधित मामलों पर अनिश्चितता बनी हुई है। 


इसी बिच केरल उच्च न्यायालय ने अपने पिछले 12 अक्टूबर, 2018 को जारी आदेश को लागू करने का निर्देश दिया इस आदेश के अनुसार छह महीने के भीतर वेतन के अनुसार पीएफ पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही केरल उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफ और केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा दायर याचिका के निर्णयों के अधीन होगा। इस वजह से लगभग 400 लाभार्थियों को इंताजर करना पड़ सकता है।



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