भविष्य निधि (Provident Fund) को लेकर नौकरीकरने वाले लोग ज्यादातर अंजान रहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल बैंक की तरह नहीं किया जाता है. हालांकि सभी नौकरीकरनेवालो यह पता होता है कि उनका पीएफ उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जा रहा है. लेकिन कई बार EPFO के नियमों बदलाव होते रहता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगो को पता नहीं होता हैं. ऐसे में जब समय बीत जाता है तो नौकरीकरने वालो को कई तरह की दिक्कतों का सामना EPF के मामले में झेलनी पड़ती है. ऐसे में आपको बता दें कि अब EPF कहते से आधार नंबर को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. यह फैसला खाताधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. अगर आप अपने ईपीएफ अकाउंट से आधार कार्ड को लिंग करते हुए तो आपको समय समय पर सभी अपडेट मिलते रहेंगे.
वैसे तो आधार नंबर को अपने PF अकाउंट से लिंक करने के लिए EPFO द्वारा कई विकल्प दिए गए है जिनका इस्तमाल कर आसानीसे आधार नंबर को अपने PF खाते से जोड़ा जा सकता है।
अपने आधार नंबर को अपने PF अकाउंट से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको Online Services >> e-KYC Portal>> link UAN aadhar पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको अपना UAN नंबर और UAN अकाउंट में रजिस्टर मोबाइल नबंर सबमिट करना होगा.
अगले स्टेप में आपके फोन नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. इस ओटीपी को वेबसाइट की सेक्शन में सबमिट कर दीजिए. इसके बाद आपको अपना आधार नंबर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आप प्रोसीड टू ओटीपी वैरिफिकेशन पर क्लिकर करना होगा. अपको अपने आधार डिटेल्स को वेरिफाई करने के लिए अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर OTP जनरेट करना होगा. वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार नंबर आपके EPF अकाउंट से लंक हो जाएगा.
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