भारतीय रेलवे ने रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. रेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि 31.12.2003 के पहले जिन रेल कर्मचारियों या अधिकारियों का चयन हो गया था लेकिन किसी वजह के चलते वे सर्विस ज्वॉइन नहीं कर पाए थे उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा.
इन कर्मचारियों को 31.7.2020 के पहले कुछ विकल्पों को चुनना होगा. पहले रेलवे की ओर से कर्मचारियों और अधिकारियों को 31.5.2020 तारीख तक विकल्प चुनने का समय दिया गया था. लेकिन अब इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.
रेलवे के दिल्ली मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी देवेंद्र कुमार के मुताबिक रेलवे बोर्ड की ओर से नई पॉलिसी जारी की गई है जिसके तहत ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को new pension scheme से old pension scheme में जाने के लिए one time option दिया गया है, जिनका निम्न प्रशासनिक वजहों से जैसे एजुकेशन एंड पुलिस वेरिफिकेशन में देरी के चलते, मेडिकल में कुछ समस्या के कारण, कोर्ट केस के कारण सहित अन्य कारणों से ज्वॉइनिंग में समय लगा हो.
ऐसे कर्मचारियों या अधिकारियों को ही इस स्किम का फायदा मिलेगा. बता दें कि इसमें वहीं कर्मचारी शामिल होंगे जिनका रिजल्ट और बाकी प्रक्रिया तो 31.12.2003 से पहले पूरी हो गई थी लेकिन वे नौकरी ज्वॉइन नहीं कर पाए थे. ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने अपने निजी कारणों के चलते नौकरी ज्वॉइन नहीं की थी उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा. रेलवे के सभी मंडलों ने old pension scheme के ऑप्शन फॉर्म जारी कर दिए हैं. कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 जुलाई 2020 के पहले ये ऑप्शन चुन लेना है. फॉर्म भर कर ऑनलाइन भेजा जा सकता है.
पुरानी पेंशन स्कीम से मिलेंगे यह तीन बड़े फायदे
OPS वह पेंशन योजना थी जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती थी.
OPS में महंगाई दर बढ़ने के साथ डीए (महंगाई भत्ता) भी बढ़ जाता था.
जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है.
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