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EPS 95 Pensioners Latest News: वित्तमंत्रालय ने कहा EPS 95 योजना के अंतर्गत महँगाई भत्ता देने का प्रावधान नहीं हैं

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17 मार्च, 2020 निजी क्षेत्र में न्यूनतम पेंशन और महँगाई भत्ता को लेकर राज्य सभा में एक सवाल का जवाब देते हुए, वित्तमंत्रालय की ओर से अनुराग ठाकुर ने साफ किया की EPS 1995 योजना के अंतर्गत महँगाई भत्ता देने का प्रावधान नहीं हैं। इसके साथ ही प्रो. मनोज कुमार झाः के द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2603 के सवालो के जवाब भी वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने दिए है। सभी EPS 95 पेंशनधारक जानते है की पिछले कुछ सालो से EPS 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन 7500 के साथ उसे मंहगाई भत्ते के जोड़े जाने की मांग कर रहे है।


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2603
जिसका उत्तर 17 मार्च, 2020/27 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को दिया गया
निजी क्षेत्र में न्यूनतम पेंशन

2603. प्रो॰ मनोज कुमार झाः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)   क्या निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को न्यूनतम पेंशन देने के संबंध में कोई सीमा निर्धारित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख)   क्या सरकार उक्त सीमा को बढ़ाने और ऐसे निजी क्षेत्र के लिए मौजूदा पेंशन योजना की समीक्षा भी करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग)   क्या ऐसे पेंशनभोगियों पर महँगाई भत्ता भी लागू है;
(घ)   यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ)   क्या सरकार नई पेंशन योजना में शामिल होने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए नियमों में छूट देने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)
(क) और (ख): जैसा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत, व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजटीय सहायता उपलब्ध करा कर दिनांक 1.9.2014 से न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया है। वर्तमान में, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया है।
(ग) और (घ): जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, ईपीएस, 1995 के अंतर्गत महँगाई भत्ता देने का प्रावधान नहीं हैं।
(ड.): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को 1 जनवरी, 2004 से आरंभ किया गया था। केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) सहित सभी कॉर्पोरेट्स/नियोक्ता स्वैच्छिक आधार पर एनपीएस को अपना सकते हैं; लगभग 25 सीपीएसई ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया है।

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