हम सभी इस बात से भलीभांति अवगत है की ईपीएस 1995 के पेंशनर्स को प्रति वर्ष नवंबर और दिसम्बर महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अब इस नियम बदल दिया है। नए नियम के मुताबिक अब कोई भी पेंशनधारक वर्ष के किसी भी समय अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकता है और एक बार जमा करने के बाद यह अगले क साल तक के लिए वैध होगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय यशोवर्धन श्रीवास्तव ने इस बारे में जानकारी दी और कहा कि नई प्रणाली से ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनधारकों के लिए लागू होगी।
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आगे उन्होंने बताया कि इस नई प्रणाली की वजह से नवंबर और दिसंबर के दौरान भारी भीड़ के कारण पेंशनरों को होने वाली असुविधा से बचाया जा सकेगा, क्योंकि पहले नवंबर और दिसंबर के महीनों में पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता था। बताया कि पेंशनर को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए जिस महीने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करेगा, उसके अगले साल उसी महीने डिजिटल प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
आगे यशोवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशन बैंक, एक्सिस बैंक के अलावा सामूहिक सेवा केंद्र, लोक मित्र केंद्र, ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, बद्दी, नाहन, पालमपुर व कुल्लू में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह नौ से शाम साढ़े पांच बजे तक उपलब्ध है। इसके अलावा उमंग एप या कंप्यूटर पर जीवन प्रमाण साफ्टवेयर डाउनलोड कर के पेंशनर अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते हैं।
आग्रह किया कि सभी पेंशनर उपरोक्त किसी भी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर अपने पीपीओ संख्या, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करा सकते हैं।
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