RESTORATION OF COMMUTATION OF PENSION UNDER EPS 1995
सवाल
- क: क्या यह सच है की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत पेंशन का संराशिकरण (RESTORATION OF COMMUTATION OF PENSION) पुनः बहाल करने या अग्रिम अंश की वापसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है।
- ख: यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?
- ग: क्या यह भी सच है की उक्त कदम द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से 6.3 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
जवाब
जवाब (क) से (घ) – दिनांक 26/09/2008/ की अधिसूचना जीएसआर 688 ई के द्वारा संराशिकरण के प्रावधान को निरस्त किया गया था। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के अंतर्गत पेंशन के संराशिकरण (RESTORATION OF COMMUTATION OF PENSION) के लिए ऐसे किसी प्रावधान को पुनः बहाल करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। ईपीएस 95 पेंशनभोगी जिन्होंने संराशिकरण (RESTORATION OF COMMUTATION OF PENSION) के लिए चयन किया था 15 वर्ष पुरे होने के पश्चात् पेंशन के संराशिकरण मूल्य को पुनः बहाल किये जाने का प्रस्ताव विचारधीन है।
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