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EPS 95 QUESTION AND ANSWER IN RAJYA SABHA RESTORATION OF COMMUTATION OF PENSION UNDER EPS 1995

RESTORATION OF COMMUTATION OF PENSION UNDER EPS 1995

राज्य सभा में 20 नवम्बर 2019 को RESTORATION OF COMMUTATION OF PENSION UNDER EPS को लेकर श्री SHRI S. MUTHUKARUPPAN जी ने श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी से सवालो के जवाब मांगे थे जानते है उन सवालो और उनके जवाबो के बारे में जो श्रम मंत्री की ओर से दिए गए है।

सवाल

  • क: क्या यह सच है की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत पेंशन का संराशिकरण (RESTORATION OF COMMUTATION OF PENSION) पुनः बहाल करने या अग्रिम अंश की वापसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है।
  • ख: यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?
  • ग: क्या यह भी सच है की उक्त कदम द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से 6.3 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।


जवाब
जवाब (क) से (घ) – दिनांक 26/09/2008/ की अधिसूचना जीएसआर 688 ई के द्वारा संराशिकरण के प्रावधान को निरस्त किया गया था। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के अंतर्गत पेंशन के संराशिकरण (RESTORATION OF COMMUTATION OF PENSION) के लिए ऐसे किसी प्रावधान को पुनः बहाल करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

ईपीएस 95 पेंशनभोगी जिन्होंने संराशिकरण (RESTORATION OF COMMUTATION OF PENSION) के लिए चयन किया था 15 वर्ष पुरे होने के पश्चात् पेंशन के संराशिकरण मूल्य को पुनः बहाल किये जाने का प्रस्ताव विचारधीन है।





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