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EPS PENSIONERS GOODNEWS: EPFO ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, EPS पेंशनभोगी निकाल सकेंगे EPFO खाते से एकमुश्त राशि


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 6.3 लाख पेंशनभोगियों को राहत दी है। संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशन की राशि में कुछ हिस्सा एक मुश्त लेने की व्यवस्था (कम्युटेशन) फिर से बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।


किन पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा?
इस कदम से उन पेंशनभोगियों को लाभ होगा जिन्होंने कम्युटेशन व्यवस्था का विकल्प चुना था और 2009 से पहले सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि प्राप्त की थी। इसके बाद ईपीएफओ ने 2009 में इस प्रावधान को वापस ले लिया था।

क्या होती है कम्युटेशन व्यवस्था
‘कम्युटेशन’ व्यवस्था के तहत सामान्य रूप से मासिक पेंशन में अगले 15 साल की एक तिहाई राशि की कटौती की जाती है और यह राशि पेंशनभोगी को एक मुश्त दे दी जाती है। उसके 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन पाने का हकदार हो जाता है।

राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्य समन्वयक इं. वीरेंद्र सिंह ने एम्प्लोयी खबर को बताया की restoration commutation of pension की मांग को लेकर National Agitation Committee (NAC) समिति के द्वारा दिनांक 22/01/2018 को एक प्रपत्र (2201), माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम लिखा गया था जिसमे समिति की ओर से पेंशन धारको को एकमुश्त पेंशन के विकल्प की बात कही थी। इससे पहले ईपीएस-95 के तहत सदस्य 10 साल के लिये एक तिहाई पेंशन के बदले एक मुश्त राशि ले सकते थे, लेकिन पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल होती थी।

EPFO के बयान के अनुसार, एक बड़े फैसले में EPFO का निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने 21 अगस्त 2019 को हैदराबाद में हुई बैठक में कम्युटेशन (Commutation) के तहत एक मुश्त राशि लेने के 15 साल बाद पेंशनभोगी की पूरी पेंशन बहाल करने के लिए EPS-95 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इससे 6.3 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 


भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय ने कहा कि पेंशन के ‘कम्युटेशन’ को बहाल करने की मांग थी। इससे पहले EPS-95 के तहत सदस्य 10 साल के लिए एक तिहाई पेंशन के बदले एकमुश्त राशि ले सकते थे। पूरी पेंशन 15 साल बाद बहाल हो जाती थी। यह व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

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