लम्बे हरसे से चल रहे eps 95 pension (कर्मचारी पेंशन स्कीम) कर्मचारियो की पेंशन बड़ोतरी और हायर पेंशन (higher pension) पर भूकतान के सुप्रीम कोर्ट फैसले पर , EPFO की ओर से दायर की गई पुनःविचार याचिका पर आज फैसला आ सकता है।
केंद्र सरकार (central government) की ओर से 2014 मे EPS 95 Pension मे संसोधन कर इसमे कुछ बदलाव किए गए थे | जिसमे हायर वेजेस पर पेंशन (Pension) का विकल्प भी कर्मचारियो से छिन लिया गया था | जिस पर कई दिनो से eps 95 pension (कर्मचारी पेंशन स्कीम) धारक और EPFO (Employees Provident Fund Organization) के बीच हायर पेंशन (Higher Pension) देने को लेकर विवाद चल रहा था | यानि 16 जुलाई
केंद्र सरकार (central government) की ओर से 2014 मे EPS 95 Pension मे संसोधन कर इसमे कुछ बदलाव किए गए थे | जिसमे हायर वेजेस पर पेंशन (Pension) का विकल्प भी कर्मचारियो से छिन लिया गया था | जिस पर कई दिनो से eps 95 pension (कर्मचारी पेंशन स्कीम) धारक और EPFO (Employees Provident Fund Organization) के बीच हायर पेंशन (Higher Pension) देने को लेकर विवाद चल रहा था | यानि 16 जुलाई
इसमे कर्मचारियो ने केरला हाई कोर्ट मे ईपीएफ़ओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ) के इस फैसले को चुनौती दी थी |जिसपर केरला हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कर्मचारियो (employees) के पक्ष मे फैसला सुनाते हुये , उन्हे हायर वेजेस और आखरी महीने की सेलरी के हिसाब से पेंशन की गणना का आदेश EPFO को दिया था |
लेकिन eps 95 pension धारको को हायर वेजेस पर पेंशन देने के फैसले पर , EPFO ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने , केरला हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुये EPFO की याचिका को खारिज कर दिया | और 1 अप्रेल 2019 को पेंशन धारको के हित मे फैसला सुनाते हुये केरला हाईकोर्ट (Kerala High Court) के फैसले को बरकरार रखकर अंतिम महीने की सेलरी पर पेंशन देने को कहा |
इसके बावजूद EPFO की ओर से यह कहकर पुनःविचार याचिका दायर की गई है की, ईपीएफ़ओ (EPFO) के पास सुप्रीम कोर्ट व केरला हाईकोर्ट के फैसले के हिसाब से eps 95 pension धारको को पेंशन देने के लिए पर्याप्त फ़ंड राशि नहीं है | इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2 मई 2019 को फैसला आना था , लेकिन इसे बड़ाकर जुलाई के दूसरे हफ्ते मे सुनवाई के लिए रखा गया था | ऐसे मे अब खबर आ रही है की , कल सुप्रीम कोर्ट (supreme court) मे लगभग 42 याचिकाओ पर सुनवाई होनी है | जिसमे से 39 मामले eps 95 pension धारको की ओर से चल रहे है जिनपर सुनवाई होने के आशार है |
Supreme Court of India
The Review Petition filed by EPFO and SLP filed by UOI were "NOT" listed for hearing on (15.7.2019)
The Review Petition filed by EPFO and SLP filed by UOI were "NOT" listed for hearing on (15.7.2019)
Supreme Court - Only 4 cases listed on 16.7.19 in Court No.1. Eps 95 Pensioners 42 cases for FINAL Disposal at admission stage at Sr. No. 4
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