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नेशनल पेंशन सिस्टम पेंशन स्कीम में हुआ ये बड़ा बदलाव, अब तीन बार निकाल सकेंगे पैसा

केंद्र सरकार ने अकाउंटहोल्डर्स को नेशनल पेंशन स्कीम फंड से प्रीमैच्योर विदड्रॉल करने की अनुमति दे दी है।  अब NPS सब्सक्राइबर जरूरत पड़ने पर केवल तीन साल बाद भी NPS अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।

1/6: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने अकाउंटहोल्डर्स को नेशनल पेंशन स्कीम फंड से प्रीमैच्योर विदड्रॉल करने की अनुमति दे दी है। अब NPS सब्सक्राइबर जरूरत पड़ने पर केवल तीन साल बाद भी NPS अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।


2/6: 3 बार कर सकेंगे आंशिक विदड्रॉल- वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, Tier I NPS सब्सक्राइबर्स को तीन बार आशिंक रूप से एनपीएस से विदड्रॉल की अनुमति होगी।  विदड्रॉल की लिमिट उस वक्त NPS अकाउंट में मौजूद बैलेंस के 25 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती।  हालांकि सब्सक्राइबर्स के Tier-II अकाउंट से विदड्रॉल पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

3/6: क्यों दी यह सुविधा- NPS एक फ्यूचर सेविंग अकाउंट है और सब्सक्राइबर के रिटायर हो जाने के बाद ही वह इसका पैसा प्राप्त कर सकता है। ऐसे में सब्सक्राइबर्स के समक्ष अचानक आई वित्तीय जरूरतों की संभावना को देखते हुए सरकार ने NPS अकाउंट से आंशिक विदड्रॉल की अनुमति दी है। इसके अलावा दो आंशिक विदड्रॉल के बीच मिनिमम 5 साल के गैप वाले नियम को भी 10 अगस्त 2017 से हटा दिया गया है।

4/6 क्या है Tier-I और Tier-II- NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं Tier-I और Tier-II. Tier-I एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, जिसे हर सरकारी कर्मचारी के लिए खुलवाना अनिवार्य है। वहीं Tier-II एक वॉलेंटरी अकाउंट होता है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है और कभी भी पैसे निकाल सकता है।

5/6: कैसे खुलेगा अकाउंट- सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना के लिए सरकारी और निजी बैंकों को प्वॉइंट ऑफ प्रेजेंस बनाया है। आप किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, 10वीं की डिग्री, एड्रेस प्रूफ और आई कार्ड की जरूरत होती है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म बैंक से मिल जाता है.


6/6: NPS पर टैक्स छूट- नये नियमों के तहत एनपीएस पर अब टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2019 से इसे EEE श्रेणी में रखा जाएगा। यानी अगर आप एनपीए मैच्योर होने पर पैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स नहीं देना होगा.  NPS पर टैक्स छूट- नये नियमों के तहत एनपीएस पर अब टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2019 से इसे EEE श्रेणी में रखा जाएगा. यानी अगर आप एनपीए मैच्योर होने पर पैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स नहीं देना होगा।

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