Breaking News

EPFO SUBSCRIBER NEWS: अगर आप घर बनाने के लिए EPF की रकम निकालना चाहते हैं तो पहले ये नियम जान लें

कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) रोजगार मंत्रालय की ओर से बनाई गई एक खास बचत योजना है। इसे PF भी कहा जाता है। PF (भविष्य निधि) के तहत बचत के लिए कर्मचारी अपने मूल वेतन प्लस डीए (महंगाई भत्ता) का 12 फीसद इसमें जमा करते हैं और नियोक्ता भी इतनी ही राशि इसमें जमा करता है। ईपीएफ का इस्तेमाल वैसे तो लोग रिटायरमेंट के बाद करते हैं, हालांकि, कोई व्यक्ति अगर पहले चाहे तो भी इसकी राशि निकाल सकता है।

किसी चीज को खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए EPF की रकम निकालने हेतु पांच जरूरी बातें:-


  • यदि कोई व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों तक EPFO का सदस्य रहा है तो वह एडवांस में इसकी राशि निकाल सकता है।
  • वह व्यक्ति जो EPFO का सदस्य है पूरे रोजगार के दौरान केवल एक बार घर खरीदने या निर्माण के उद्देश्य के लिए राशि निकाल सकता है।
  • ईपीएफओ के सदस्यों को घर, फ्लैट या निर्माण के उद्देश्य से बेसिक सैलरी और 24 महीने या 36 महीने का डीए या कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से जमा कुल राशि ब्याज के साथ निकालने की छूट है।
  • कर्मचारी लोन को नया करने के लिए आवेदन करने का हकदार है, इसके अलावा पति या पत्नी के स्वामित्व वाले मौजूदा घर की मरम्मत या संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व के मामले में भी वह पैसा निकाल सकता है।
  • कर्मचारी चाहे तो EPFO  वेबसाइट पर जाकर UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के माध्यम से PF की राशि, पासबुक, PF दावे की स्थिति की जांच कर सकता है।
  • कर्मचारी UAN की जानकारी अपने सैलरी स्लिप से पता कर सकता है या HR डिपार्टमेंट से इस बारे में पूछ सकता है।
एक्टिवेशन के लिए आपको ऑफिस के कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा:-
  • सबसे पहले अपने PAN नंबर को वेरीफाई करें
  • इसके बाद अपने बैंक के रजिस्टर डिटेल्स को वेरीफाई करें
  • आधार डिटेल को वेरीफाई करें
  • एक बार पैन, आधार और बैंक डिटेल को वेरीफाई करने के बाद आप अपने पिछली कंपनी में इसकी डिटेल भेज दें जहां आपने काम किया है।
  • इसके बाद कंपनी आपकी ओर से भेजे गए डिटेल को वेरीफाई करेगी, अगर डिटेल सही पाए जाते हैं तो कंपनी आपके पीएफ अमाउंट के लिए आपको एक्सेस कर देगी।
  • एक बार कंपनी की ओर से औपचारिकता पूरी करने के बाद आगे अपने PF अमाउंट के लिए आप जिम्मेदार होंगे।
  • जानकारी के लिए बता दें कि पैन, UAN और बैंक डिटेल EPFO की वेबसाइट से वेरीफाई होंगे।
  • ये सारे प्रोसेस को पूरा करने के बाद आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी PF की राशि को निकाल सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से PF का पैसा निकालना काफी आसान है। 

Post a Comment

0 Comments