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Good News for Employees: चुनाव से पहले होगा 50 करोड़ वर्कर्स को PF, पेंशन का ऐलान, सरकार का ऐलान

नई दिल्ली। सरकार 2019 आम चुनाव से पहले 50 करोड़ वर्कर्स को प्रॉविडेंट फंड और पेंशन की सुविधा देने का ऐलान कर सकती है। यहाँ पर सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड को तीन चरणों में लागू करने तैयारी कर रही है। इसके तहत पहले चरण में 50 करोड़ वर्कर्स को PF पेंशन ओर मेडिकल की सुविधा देने का ऐलान किया जाएगा। वहीं दूसरे बेनेफिट्स की सुविधा अगले चरण में दी जाएगी। मौजूदा समय में सिर्फ संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 10 करोड़ वर्कर्स को ही PF और पेंशन की सुविधा मिल रही है।
लेबर मिनिस्ट्री ने बुलाई थी बैठक
सूत्रों के मुताबिक मिनिस्ट्री सोशल सिक्योरिटी कोड को लागू करने के लिए २७. ११ को एक अहम बैठक हई। इस बैठक मेें सरकार, इंडस्ट्री और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिध शामिल थे।  इस बैठक के बाद सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड के मसौदे को अंतिम रूप देगी।

सरकार 50 करोड़ वर्कर्स का विश्वकर्मा खाता खुलवाएगी
सरकार आने वाले समय में 50 करोड़ भारतीयों का विश्‍वकर्मा खाता खुलवाएगी। यह एक सोशल सिक्‍योरिटी खाता होगा जो आपको पीएफ पेंशन और ग्रुप मेडिकल इन्‍श्‍योरेंस के अलावा अनइम्‍पलॉयमेंट बेनेफिट मुहैया कराएगा। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार लोकसभा में कह चुके हैं कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर्स को पीएफ पेंशन सहित दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने का प्‍लान तैयार कर लिया है।

PF और पेंशन के अलावा मिलेंगे ये बेनेफिट

अनइम्‍पलॉयमेंट बेनेफिट
अगर किसी वर्कर की किसी भी नौकरी चली जाती है तो विश्‍वकर्मा खाता सुनिश्चित करेगा कि उस वर्कर को नौकरी मिलने का अनइम्‍पलॉयमेंट बेनेफिट मिले। इसके तहत उस वर्कर को एक तय समय के लिए तय राशि मिलेगी। इस राशि से वह अपने परिवार को जरूरी खर्च चला सकेगा। यह राशि कितनी होगी यह उस व्‍यक्ति की सैलरी पर निर्भर करेगा। इस अवधि में वर्कर अपने लिए आराम से दूसरी नौकरी खोज सकेगा।

इनवैलिडिटी बेनेफिट
अगर कोई व्‍यक्ति बीमारी की वजह से लंबे समय तक काम करने के योग्‍य नही रह जाता है तो इनवैलिडिटी बेनेफिट के तहत उसे एक तय राशि का भुगतान किया जाता है। जिससे उसके परिवार के जरूरी खर्च पूरे होते रहें। विश्‍वकर्मा खाता वर्कर के लिए इन वैलेडिटी बेनेफिट भी सुनिश्चित करेगा।

कैसे खुलेगा विश्‍वकर्मा अकाउंट
इस स्‍कीम के तहत अगर कोई वर्कर किसी कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी या संस्‍थान की जिम्‍मेदारी होगी वह एक तय समय में उस वर्कर का सोशल सिक्‍योरिटी अकाउंट विश्‍वकर्मा कार्मिक सुरक्षा खाता खुलवाए। अगर कंपनी या संस्‍थान वर्कर का खाता तय समय में नही खुलवाता है तो वर्कर खुद से अपना खाता खुलवा सकेगा। इसके लिए सरकार अलग से व्‍यवस्‍था करेगी। इसके अलावा अगर कोई अपना खुद का काम करता है तो वह भी अपना खाता खुलवा सकेगा। वर्कर का यह खाता पोर्टेबल होगा। यानी अगर कोई मुंबई में काम कर रहा है और उसका विश्‍वकर्मा खाता खुल गया है और बाद में नागपुर में जाकर काम करता है तो उसे नए विश्‍वकर्मा खाता खुलवाने की जरूरत नहीं होगी। उसका पहले वाला विश्‍वकर्मा अकाउंट ही काम करेगा।

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