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PF KAISE NIKALE / पीएफ कैसे निकाले | घर बैठे-बैठे पीएफ का पैसा निकालने के लिए अपनाएं यह आसान तरीका | How to Withdraw PF Online


PF KAISE NIKALE / पीएफ कैसे निकाले

यह है ऑनलाइन पीएफ निकालने का तरीका

नौकरी छोड़ दी है मुझे पूरा PF निकालना है?
यदि आप ने नौकरी छोड़ दी है तो नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद पीएफ निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और फॉर्म 10c से यह चाहें तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या ऑफलाइन|

Online PF Withdrawal Process:

ऑनलाइन पीएफ निकालने हेतु आवश्यक हैं-

-यूएएन एक्टिवेट हो|
-यूएएन में केवाईसी (बैंक+पैन+आधार) update, approve तथा verify हो|
-service history में date of joining तथा date of exit (नौकरी छोड़ने की तारीख) अपडेट हो|
यदि यह सब कंप्लीट है तो आप इस तरह यूएएन मेंबर पोर्टल या उमंग ऐप् से ऑनलाइन क्लेम कर अपना पूरा PF निकाल सकते हैं|
- ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा।

- इसके बाद अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग-इन करें।

- इसके बाद Manage ऑप्शन पर क्लिक करें और KYC को सिलेक्ट करें। इसके बाद अपना KYC चेक कर लें। यह ध्यान से देख लें कि आपका आधार और पैन कार्ड नंबर समेत बैंक की जानकारियां सही हैं या नहीं।

- इसके बाद Online Services पर क्लिक करें और CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें।

- ऐसा करने के बाद आपको स्क्रीन पर 3 ऑप्शन दिखेंगे। ये ऑप्शन Full EPF Settlement, लोन और एडवांस के लिए कुछ रकम निकाल (EPF Part withdrawal) और पेंशन के लिए रकम निकालने के होंगे।

- इसके बाद आप क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भर दें। इसके कुछ दिन बाद निश्चित समय कुछ दिनों के बाद आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में EPF के पैसे क्रेडिट कर दी जाएगी। यहां पर आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा निकालने सरकार TDS काटती है। इसलिए अगर आप रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो इस कटौती के लिए तैयार रहें। 

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