आधार और बैंक खाते को पीएफ से लिंक न कराने वाले अंशधारकों को ईपीएफओ ने अल्टीमेटम जारी किया है। 2 अक्टूबर तक लिंक न कराने वाले नियोक्ताओं पर पांच हजार रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जुर्माना लगाकर डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 20.37 लाख ऐसे पीएफ खाते हैं जिनसे आधार और बैंक अकाउंट लिंक नहीं हैं। ईपीएफओ ने ऐसे प्रॉविडेंट खातों के एडवांस और क्लेम निस्तारण पर रोक लगा दी है।
सभी पीएफ खातों को अपडेट करने के लिए ईपीएफओ ने यूपी में अभियान शुरू किया है जिसके तहत आधार और बैंक खातों को लिंक करना अनिवार्य किया गया है। जब पड़ताल की गई तो 9.24 लाख पीएफ खातों में आधार और 11.13 लाख में बैंक खाता लिंक नहीं था। इसके बाद 4 हजार कंपनियां यानी नियोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए। कानपुर में 2.34 लाख खाते लिंक नहीं कराए गए हैं, जिन्हें एक्ट-14 के तहत नोटिस भेजे गए हैं।
ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त (यूपी) वीवीबी सिंह ने बताया कि आधार और बैंक खाता लिंक करने से अंशधारक के साथ नियोक्ताओं को भी फायदा होगा। साथ ही आने वाले समय में तमाम तरह के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। अभी तक कंपनियां इसे सामान्य निर्देश मानती रहीं लेकिन अब इसे न मानने पर उन्हें नुकसान ही होगा। निर्धारित समय बीतने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
लिंक से पीएफ अंशधारकों को फायदा
- एडवांस और क्लेम लेने में नियोक्ताओं से सत्यापन का झंझट खत्म
- क्लेम ऑनलाइन हो सकेंगे। जॉब बदलेंगे तो यूएएन खातों पर असर नहीं
- पीएफ खाते में लगातार जमा और ब्याज की मिलती रहेगी जानकारी
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